Lockdown: स्कूल फीस को लेकर अहम आदेश जारी, माफ नहीं हुई है बस एडवांस पर लगी रोक
उत्तर प्रदेश की प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि स्कूल एडवांस में फीस नहीं ले सकेंगे.
लखनऊ. अभिभावकों से जबरन फीस वसूली को लेकर चलाई गई न्यूज 18 की मुहिम का असर दिखाई पड़ने लगा है. न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा (Deputy CM Dr Dinesh Sharma) के वादे के मुताबिक प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 (जी) के तहत कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण को महामारी घोषित किया गया है, जिसे रोकने के लिए लॉकडाउन (Lockdown) घोषित किया है. लॉकडाउन के कारण कई छात्रों के अभिभावकों के कारोबार भी प्रभावित हुए हैं. कई स्कूल ऐसे वक्त में भी अभिभवाकों से अप्रैल, मई और जून की एडवांस फीस के लिए दबाव बना रहे हैं, जो मानवीय दृष्टिकोण से गलत है. आपदा के इस दौर में स्कूल मासिक स्तर पर ही फीस लेंगे.
आदेश के अनुसार, स्कूल अप्रैल, मई और जून की एडवांस फीस अभिभावकों से नहीं वसूल करेंगे और न ही उन पर फीस जमा करने के दबाव डालेंगे. शुल्क न जमा होने के कारण किसी छात्र का नाम नहीं काटा जाएगा और न ही उनसे विलंब शुल्क वसूला जा सकेगा.
यहां कर सकते हैं शिकायत
आदेश में यह भी कहा गया है कि आपदा के दौरान अगर कोई अभिभावक स्कूल से फीस स्थगित करने की बात कहे, तो स्कूल प्रबंधन को इस पर मानवीय दृष्टिकोण से सकारात्मक विचार करे. स्थगित की जाने वाली फीस को आगामी महीनों में समायोजित किया जाए. आदेश में अभिभावकों को यह अधिकार भी दिया है कि अगर स्कूल आदेश को लेकर शिथिलता बरतेंगे तो स्ववित्त पोषित स्वतंत्र अधिनियम 2018 की धारा 8 (1) के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत कर सकते हैं.
आदेश में यह भी कहा गया है कि आपदा के दौरान अगर कोई अभिभावक स्कूल से फीस स्थगित करने की बात कहे, तो स्कूल प्रबंधन को इस पर मानवीय दृष्टिकोण से सकारात्मक विचार करे. स्थगित की जाने वाली फीस को आगामी महीनों में समायोजित किया जाए. आदेश में अभिभावकों को यह अधिकार भी दिया है कि अगर स्कूल आदेश को लेकर शिथिलता बरतेंगे तो स्ववित्त पोषित स्वतंत्र अधिनियम 2018 की धारा 8 (1) के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत कर सकते हैं.
ये है आदेश
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